
ग्रामीण जन रायगढ़ – 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत 40 लाख से ज्यादा वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। 31 मार्च की डेडलाइन समाप्त होने के बाद 1 से 15 अप्रैल तक वाहन चालकों को समझाइश दी जाएगी। इसके बाद राज्य पुलिस चालानी कार्रवाई शुरू करेगी।
HSRP लागू करने का कारण
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य।चोरी हुए वाहनों की पहचान और ट्रैकिंग में आसानी।एक क्लिक पर वाहन और मालिक की पूरी जानकारी।नकली नंबर प्लेट और अवैध वाहनों पर रोकथाम।
अब तक की स्थिति
➡️ 50,000 वाहन मालिकों ने HSRP लगवा ली, जबकि 10,000 से अधिक ने आवेदन किया।
➡️ ब्लैकलिस्टेड वाहनों की छानबीन जारी (15 साल पुराने, बिना फिटनेस, बिना परमिट और टैक्स बकाया वाहन)।
➡️ मोबाइल नंबर अपडेट न होने के कारण प्रक्रिया में देरी हो रही है।HSRP कहां और कैसे लगवाएं?
✔ ऑनलाइन आवेदन करें – अधिकृत वेबसाइट से।
✔ डीलरशिप या RTO केंद्र पर स्लॉट बुक करें।
✔ डिजिटल भुगतान करें और समय पर HSRP लगवाएं।
HSRP शुल्क (GST सहित)दोपहिया / ट्रैक्टर / ट्रेलर: ₹365.80तीन पहिया: ₹427.16कार / हल्के वाहन: ₹656.08 – ₹705.64पुराने वाहनों के लिए इंस्टॉलेशन शुल्क: ₹100 अतिरिक्त
🚨 15 अप्रैल से होगी कड़ी कार्रवाई!
🚗 HSRP नहीं लगवाने पर चालान और कानूनी कार्रवाई होगी।
जल्द से जल्द HSRP लगवाएं और भारी जुर्माने से बचें।#HSRP #1अप्रैल #वाहनचालक #चालान #परिवहनविभाग