
सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों और उनके परिजनों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, देशभर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ₹1.5 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।
ग्रामीण जन रायगढ़ – सड़क परिवहन मंत्रालय की गजट अधिसूचना के अनुसार, यदि किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का हादसा मोटर वाहन के कारण होता है, तो उसका इलाज कैशलेस ट्रीटमेंट योजना के अंतर्गत किया जाएगा — चाहे दुर्घटना देश की किसी भी सड़क पर क्यों न हुई हो।मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्तमान ₹1.5 लाख की सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख करने पर भी विचार किया जा रहा है। इस योजना की शुरुआत सड़क दुर्घटनाओं के बाद के ‘गोल्डन ऑवर’ के दौरान तत्काल उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है, क्योंकि इलाज में देरी के कारण कई लोगों की जान चली जाती है।

डेढ़ लाख से ऊपर खर्च पर खुद पैसे देने होंगे
यदि प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को बड़े अस्पताल में रेफर किया जाता है, तो रेफर करने वाले अस्पताल को यह सुनिश्चित करना होगा कि नए अस्पताल में मरीज को दाखिला मिल सके।₹1.5 लाख तक के कैशलेस इलाज का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) नोडल एजेंसी के रूप में करेगा। इसका मतलब है कि इस राशि तक मरीज या उसके परिजनों को कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा।हालांकि, यदि इलाज का खर्च ₹1.5 लाख से अधिक होता है, तो अतिरिक्त राशि का वहन मरीज या उसके परिजन को स्वयं करना होगा।